ITR Form kitne prakar ke hote hain
आईटीआर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? Itr1 itr2 itr3 और ITR-4 क्या है?
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आईटीआर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? Itr1 itr2 itr3 और ITR-4 क्या है?
भारत में विभिन्न प्रकार के ITR (Income Tax Return) फॉर्म होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए बनाए गए हैं। इन फॉर्मों का उपयोग करदाता अपनी आय और कर भुगतान की जानकारी सरकार को प्रदान करने के लिए करते हैं। यहाँ पर प्रमुख ITR फॉर्म और उनका उपयोग विस्तार से दिया गया है:
ITR-1 कौन भरता है?
ITR-1 (सहज):ITR-1 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी व्यक्तिगत (Individual) कुल आय ₹50 लाख तक है।
ITR-1 के लिए आय के स्रोत:
वेतन या पेंशन
घर एक संपत्ति से अर्जित आय
अन्य स्रोतों से आय जैसे की ब्याज आदि
कृषि से सम्बंधित आय (₹5,000 तक)
कौन भर सकता है: यह फॉर्म केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक हो और आय के स्रोत केवल वेतन, एक घर की संपत्ति (हाउस प्रॉपर्टी) और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज आदि) से हो।
कौन नहीं भर सकता: जो व्यक्ति किसी और प्रकार की आय प्राप्त करते हैं, जैसे व्यापार या व्यवसाय से आय, वे यह फॉर्म नहीं भर सकते। जिनके पास एक से अधिक घर की संपत्ति है, जिनकी कृषि आय ₹5,000 से अधिक है, जिनकी आय लॉटरी, घुड़दौड़ आदि से है वे सभी यह फॉर्म नहीं भर सकते।
ITR-2 कौन भरता है?
ITR-2: ITR-2 उन व्यक्तियों और HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) के लिए है जिनकी आय वेतन, एक से अधिक घर की संपत्ति, पूंजीगत लाभ या किसी अन्य स्रोतों से होती है। और इनके पास व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है।
ITR-2 के लिए आय के स्रोत:
वेतन या पेंशन
एक से अधिक गृह संपत्तियां
पूंजीगत लाभ
विदेशी आय
अन्य स्रोतों से आय (ब्याज आदि)
कृषि से सम्बंधित आय (₹5,000 से अधिक)
कौन भर सकता है: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) के लिए है इसमें वे लोग शामिल हैं जिनकी कृषि आय ₹5000 से अधिक है।
कौन नहीं भर सकता: जो व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं, वे यह फॉर्म नहीं भर सकते।
ITR-3 कौन भरता है?
ITR-3: ITR-3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है। इसमें वेतन, घर की संपत्ति, पूंजीगत लाभ, और अन्य स्रोतों से आय भी शामिल हो सकती है।
ITR-3 के लिए आय के स्रोत:
व्यापार या व्यवसाय से आय
वेतन या पेंशन
एक से अधिक गृह संपत्तियां
पूंजीगत लाभ
विदेशी आय
अन्य स्रोतों से आय
F&O ट्रेडिंग से आय
कौन भर सकता है: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है।
ITR-4 कौन भरता है?
ITR-4 (सुगम): ITR-4 उन व्यक्तियों के लिए है जो की व्यक्तिगत, HUF और फर्म (सहायती फर्म को छोड़कर) जो प्रकल्पित (Projected) आय योजना के तहत आते हैं (धारा 44AD, 44ADA, 44AE)। इसके अलावा व्यवसाय/पेशा से प्रकल्पित आय, वेतन, पेंशन, एक घर संपत्ति से आय, अन्य स्रोत।
ITR-4 के लिए आय के स्रोत:
व्यापार या व्यवसाय से आय (धारा 44AD, 44ADA, या 44AE के तहत अनुमानित आय योजना के अनुसार)
वेतन या पेंशन
एक गृह संपत्ति
अन्य स्रोतों से आय
कौन भर सकता है: यह फॉर्म उन व्यक्तियों, HUF, और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है जो भारत में निवास करते हैं और जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से अनुमानित कर योजना (Presumptive Taxation Scheme) के तहत हो। आय ₹50 लाख तक हो और वेतन, घर की संपत्ति, और अन्य स्रोतों से भी हो सकती है।
कौन नहीं भर सकता: जिनके पास विदेश में कोई आय है या जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है। जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक वे ITR-3 भर सकते है
ITR-5 कौन भरता है?
ITR-5: ITR-5 फर्म, LLPs, AOPs, BOIs, और अन्य न्यायिक संस्थायो के लिए है। यह व्यक्तिगत और HUF के लिए नहीं है।
ITR-5 के लिए आय के स्रोत:व्यवसाय से आय, घर संपत्ति से आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत।
कौन भर सकता है: यह फॉर्म LLP, AOP (Association of Persons), BOI (Body of Individuals), और अन्य व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय व्यवसाय से हो या अन्य स्रोतों से हो।
कौन नहीं भर सकता: व्यक्तिगत और HUF इसे नहीं भर सकते।
ITR-6 कौन भरता है?
ITR-6:ITR-6 उन कंपनियों के लिए होता है जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है,
ITR-6 के लिए आय के स्रोत: व्यवसाय से आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत।
कौन भर सकता है: यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रही हैं (धारा 11 के तहत केवल धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट को छूट मिलती है)।
ITR-7 कौन भरता है?
ITR-7:ITR-7 फॉर्म उन व्यक्तियों और कंपनियों के लिए है जो धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत आय रिटर्न दाखिल करते हैं, जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थान, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान आदि।
ITR- के लिए आय के स्रोत: व्यवसाय से आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत।
कौन भर सकता है:
धारा 139(4A) (धार्मिक या परोपकारी ट्रस्ट)
धारा 139(4B) (राजनीतिक पार्टी)
धारा 139(4C) (विभिन्न प्रकार के फंड, ट्रस्ट, संस्थान आदि)
धारा 139(4D) (शैक्षिक संस्थान)
हर फॉर्म का उपयोग विशेष आय स्रोतों और करदाता प्रकारों के लिए किया जाता है। सही ITR फॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है ताकि सभी आय स्रोतों और कर दायित्वों को सही तरीके से रिपोर्ट किया जा सके।
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