how to fill income tax return 2023-24

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरते हैं?

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6/29/20241 मिनट पढ़ें

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे भरते हैं? how to fill income tax return 2023-24

इनकम टैक्स फिलिंग शुरु हो चूका है, और इसको फिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है अगर आप समय से इनकम टैक्स फाइल नहीं करते तो आपको इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से अपना इनकम टैक्स फाइल करे आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से इनकम टैक्स को ऑनलाइन फाइल करने के तरीके को बहुत ही आसान शब्दों में बताया है

विडियो ITR Filing Online 2024-25 | ITR 1 Filing Online 2024-25 | How To File Income Tax Return #incometax - YouTube

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ऑनलाइन भरने के स्टेप (how to fill income tax returns)

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

  • इनकम टैक्स वेबसाइट पर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।

  • अगर आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर है तो आपको अपना पैन और पासवर्ड डालकर वेबसाइट पर लॉग इन करना है।

  • इसके बाद आपको ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन पर जाना है।

  • इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर को चुनना है यहाँ पर असेसमेंट का मतलब होता है निर्धारण का वर्ष यदि आपने वित्त वर्ष 2023-2024 में कोई आय अर्जित की है तो इसका असेसमेंट ईयर (निर्धारण का वर्ष) आपको 2024-2025 चुनना होगा।

  • इसके बाद इसी पेज पर आपको इनकम टैक्स किस मोड में भरना है ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे सलेक्ट करना है और continue पर क्लिक करना है।

  • इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग पर जाना है।

  • इसके बाद आपको दिए गए इन विकल्पों में से किसी एक को चुनना है (individual)एक व्यक्ति, (HUF)हिंदू अविभाजित परिवार, या फिर (Others)अन्य। आप एक व्यक्ति के रूप में टैक्स फाइल कर रहे है तो आपको ‘individual’ के विकल्प को चुनना है।

  • इसके बाद आपको ITR-1 या फिर आपकी जरुरत के हिसाब से ITR फॉर्म चुन सकते है यदि आप नौकरीपैसा है तो आपको ITR-1 सलेक्ट करना है, और यदि आपकी कोई बिज़नस इनकम है या फिर आप्शन में ट्रेडिंग करते है तो आपको ITR-3 सलेक्ट करना है।

  • इसके बाद आपको इनकम टैक्स को भरने के कारण को सलेक्ट करना है

  1. पहला है की आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो इसे सलेक्ट करे

  2. दुसरे में Seventh Proviso to section 139(1) के अंतर्गत आप आते हो तो इसे सलेक्ट करना है और इसके अंतर्गत आपको टैक्स जब भरना है जब अपने अपने सेविंग/करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया हो या विदेश गुमने पर 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया हो या फिर आपके घर के बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आया हो तो इस कंडीशन में आपको इसे सलेक्ट करना है

  3. इसके आलावा किसी और कारण से आप इनकों टैक्स रिटर्न भरना चाहते है तो आपको others को सलेक्ट करना है

हम यहाँ पर आपको ITR 1 फॉर्म को भरने के बारे बता है इसमें आपको कुल 5 स्टेप में भरना होगा जो की निम्न प्रकार है

आयकरदाता से सम्बंधित जानकारी- इस सेक्शन में आपको अपना नाम, आधार संख्या, पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर और बैंक खाते से सम्बंधित जानकारी को भरना है यदि यह जानकारी पहले से भरी हुई है तो आपको इसे वेरीफाई करके कन्फर्म करना है

आपकी ग्रॉस इनकम– इस सेक्शन में आपकी कुल आय फॉर्म 16 के हिसाब से पहले ही भरी हुई मिलेगी यदि आपका फॉर्म 16 जो की नियोक्ता(नौकरी देने वाला) द्वारा दिया जाता है आपको नहीं दिया है तो आपको मेनुअली अपनी वेतन,पेंशन व अन्य स्रोतों से प्राप्त इनकम आदि को दर्ज करना है और यदि किसी प्रकार की आय में छुट मिलती है तो उसे भी दर्ज करके इसे वेरीफाई व कन्फर्म करना है।

आपकी कुल कटोती – यदि आप ओल्ड टैक्स स्कीम से इनकम टैक्स भर रहे है तो आपको इनकम टैक्स में कुछ मदों पर कटोती कराने पर आपको इनकम टैक्स की छुट दी जाती है जो की मुख्यतः 80C, 80D, 80TTA, 80TTB, 80CCD, 80CCD(1B) आदि की जानकारी दर्ज करनी हैं।

इनकम टैक्स पेड - इस सेक्शन में आपके द्वारा जितना भी टीडीएस व टीसीएस पहले से कट चूका होता है उसका विवरण यहाँ पर मोजूद होता है और आपको इसे भी वेरीफाई करके कन्फर्म करना है।

टोटल टैक्स - इस सेक्शन में आपकी इनकम के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है अगर आपका टैक्स ज्यादा कट जाता है तो टोटल देय राशी माईनस में दिखेगी और यह पैसा आपको रिफंड कर दिया जायेगा और यदि आपका टैक्स बाकि है तो यह राशी आपको टैक्स के रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करनी होगी।

  • इसके बाद आपको अपने द्वारा भरी गयी इनकम टैक्स की जानकारी को पुनः जाँच करके इनकम टैक्स रिटर्न को आयकर विभाग के द्वारा सत्यापित करने के लिए अगले स्टेप पर जाना है।

  • इसके बाद आपको अपनी रिटर्न ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए आधार OTP या EVC, इन्टरनेट बैंकिंग, डीमेट अकाउंट का उपयोग कर सकते है या फिर ऑफलाइन करने के लिए इस फॉर्म का प्रिंट लेकर उस पर आपको अपने सिग्नेचर करके 120 दिनों के अन्दर सी पी सी बेंगलुरु को इसे पोस्ट कर देना है।

    इस प्रकार आप हमारे द्वारा बतये गए तरीके से अपनी इनकम टैक्स को भर सकते है आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई हो तो और लोगो तक भी इसे शेयर करे

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